Sarkari Yojana

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Haryana Labour Technical Course Fund Yojana Form




हरियाणा श्रमिक के  प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सो मेें बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा गयी है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को उनके प्रोफेशनल और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने करियर को सशक्त बना सकें।

Labour Department Haryana

 Technical Education Course Fund Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
  • पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
  • विद्यार्थी के फेल पर दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
  • जो छात्र रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं है।
  • वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी/निजि सरकारी, मान्यता संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 सी0/आई0 आई0 एम0/एम्स/एवं आई टी आदि को दी जाएगी एवम् दाखिला खर्च मूल रसीद की सत्यापित  प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
  •  छात्र/छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
  • प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स करने वाले छात्रों के दावा आवेदन, अधिकारी अर्थात् उपश्रमआयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डी.ई.ई.ओ., डी.ई.ओ, .बी.ई.ई.ओ., बी.ई.ओ. में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएगें।

 

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Required Documents

  • बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र।
  • प्रवेश शुल्क के भुगतान का प्राप्ति पत्र।
  • संस्थान की शुल्क भुगतान की अनुसूची।
  • सत्यापन प्रमाण पत्र (केवल निजी संस्था के लिए)।
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।

Scheme Benefits

  • वित्तीय सहायता : 2,000-2,00,000/- रूपये प्रति वर्ष दी जाएगी।

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