हरियाणा श्रमिक पितृत्व लाभ योजना : हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बच्चे के जन्म के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य नवजात शिशु और परिवार की देखभाल के दौरान पिता को वित्तीय सहारा देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। |
Labour Department Haryana
Haryana Labour Pitritav Labh Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
- बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना होगा।
- पत्नी द्वारा किसी भी विभाग, बोर्ड से मातृत्व लाभ लेने पर पितृत्व लाभ नही मिलेगा।
- लाभ 2 बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए 3 लड़कियों तक भी दिया जाता है।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : Male
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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Required Documents
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- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- नवजात शिशु की उचित देखभाल और स्वास्थ्य संरक्षण के लिए पंजीकृत श्रमिकों को ₹15,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने हेतु ₹6,000/- की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इस प्रकार, कुल ₹21,000/- की राशि पितृत्व लाभ के रूप में श्रमिक को उपलब्ध कराई जाती है।
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