हरियाणा श्रमिक अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के कल्याण और उनके देखभाल के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के परिवारों को उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल ऑथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो, को प्रतिमाह 3,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है | |||
Labour Department, HaryanaLabour PH Children Pension YojanaShort Details Of Scheme NotificationWWW.SARKARINETWORK.COM |
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Eligibility Details |
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