हरियाणा श्रमिक पुत्री विवाह वित्तीय सहायता एवं कन्यादान योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों को उनकी बेटी की शादी के दौरान आर्थिक बोझ को कम करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा 1,01,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। (कन्यादान के रूप में 51,000 रूपये और विवाह की व्यवस्था हेतू 50,000 रूपये)। |
Labour Department, Haryana
Haryana Labour Kanyadan Yojana
Short Details Of Scheme Notification
|
Important Dates
|
- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
|
Application Fees
|
- No Fees For All
- Fill Online Form Only
|
Eligibility Details
|
- विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- पंजीकृत श्रमिक की 1 वर्ष नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र सभी वैध दस्तावेजों के साथ शादी की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपलोड करना अनिवार्य है।
- आवेदक स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
|
Required Documents
|
- विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- लड़की एवं पति का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शादी कार्ड।
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
|
Scheme Benefits
|
- पुत्री की शादी एवं कन्यादान के लिए 1,01,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
|