हरियाणा श्रमिक मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना : हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को अपने घर के सपने को साकार करने में सहायता प्रदान करने के लिए मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना शुरू की है।निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद/ निर्माण हेतु 2,00,000/- रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता हैं। |
Labour Department, Haryana
Haryana Labour Home Loan Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- पंजीकृत श्रमिक की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी हो।
- कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 वर्ष में वह ऋण की अदायगी कर सके।
- यह सुविधा जीवन में एक बार उपलब्ध होगी।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 5
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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Required Documents
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- स्थान प्रमाणपत्र
- भूमि कर रसीद
- मौलिक दस्तावेज़
- मंजूर किया गया योजना और अनुमान
- 14 साल का बाधाप्रतिष्ठान प्रमाणपत्र
- समापन लाभ घोषणा
- राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति रखरखाव आवेदन के लिए
- इमारत की स्वामित्व (केवल रखरखाव के लिए)
- पहचान पत्र और पासबुक की प्रमाणित प्रति
- शीर्षक स्पष्टीकरण प्रमाणपत्र”
- इमारत की आयु प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए)
- इमारत के मूल्यांकन प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए)
- निर्माण के लिए प्राधिकारिक निरस्ति प्रमाणपत्र
- आवेदक से घोषणा कि न तो वह न तो उसकी पत्नी या बच्चे किसी घर का मालिक हैं (नई निर्माण के लिए)
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Scheme Benefits
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- निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद या निर्माण हेतु 2,00,000/- रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता हैं।
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