हरियाणा श्रमिक अंपगता पेंशन योजना : हरियाणा सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए अंपगता पेंशन योजना शुरू की है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो कार्य करते समय विकलांग हो गए हैं या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं। कामगार की किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000/- रूपये प्रतिमास पैंशन दी जाती है। |
Labour Department, Haryana
Haryana Labour Divyang Pension Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
- 70-100% स्थाई अपंगता होने का स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा।
- पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी/अपटू डेट का इन्द्राज होना आवश्यक है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
- ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट घोषणा पत्र कि आवेदक किसी भी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था से पैंशन प्राप्त नहीं कर रहा है पूर्णरूप से भरकर अपलोड करना आवश्यक है।
- लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना एवं निर्धारित अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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Required Documents
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- घोषणा पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- श्रमिकों को किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000/- रूपये प्रतिमास पैंशन दी जाती है।
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