हरियाणा श्रमिक मृत्यु एवं अंतिम संस्कार आर्थिक सहायता योजना : हरियाणा सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए मृत्यु एवं अंतिम संस्कार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। पंजीकृत कामगार की मृत्यु पर 2 लाख रूपये एवं अंतिम संस्कार के खर्च हेतु 15 हजार रू0 की आर्थिक सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाती है। |
Labour Department, Haryana
Haryana Labour Death Fund Yojana
Short Details Of Scheme Notification
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Important Dates
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- Starting Date : Not Available
- Last Date : Always Open 11:59 PM
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Application Fees
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Eligibility Details
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- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- कामगार की नियमित सदस्यता।
- नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र।
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 0
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
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Required Documents
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- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा।
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Scheme Benefits
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- श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके उत्तराधिकारी को 2,15,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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