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Haryana Labour Family Pension Yojana Online Form




  हरियाणा श्रमिक परिवारिक पेंशन योजना : हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिवारिक पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना है, ताकि परिवार की आय का स्रोत बाधित न हो और उनके जीवन-यापन में कोई कठिनाई न हो। पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति, जो भी हो, पारिवारिक पैंशन के तौर पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, उसको 1,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

Labour Department, Haryana

Haryana Labour Family Pension Yojana

Short Details Of Scheme Notification

WWW.SARKARINETWORK.COM

Important Dates

  • Starting Date : Not Available
  • Last Date : Always Open 11:59 PM

Application Fees

  • No Fees For All
  • Fill Online Form Only

Eligibility Details

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 3
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes 

Required Documents

  • मृत्यु प्रमाणपत्र
  • जीवनसाथी का प्रमाण
  • फॉर्म हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करके अप्लाई होगा। 

Scheme Benefits

  •  श्रमिक-पैंशनर की मृत्यु होने पर ही आश्रित पत्नी/पति को पैंशन राशि का आधा भाग बतौर पारिवारिक पैंशन प्रतिमास उपलब्ध होगा।
  • श्रमिक की पत्नी या पति, जो भी हो, पारिवारिक पैंशन के तौर पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है, उसको 1,750/- रूपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

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